rajasthan sarpanch chunav 2026 राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान ने एक महत्वपूर्ण आदेश (आदेश क्रमांक 922) जारी किया है। इस आदेश में मतदान दिवस के दौरान मतदान केंद्रों पर पत्रकारों, फोटोग्राफरों एवं वीडियोग्राफरों के प्रवेश और कवरेज से जुड़े स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजेश वर्मा द्वारा 23 जनवरी 2026 को जारी किया गया है ।
प्रवेश पत्र (Entry Pass) की प्रक्रिया और शर्तें
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान और मतगणना केंद्रों पर केवल उन्हीं मीडियाकर्मियों को प्रवेश दिया जाएगा, जिनके पास आधिकारिक ‘प्रवेश अधिकार पत्र’ होगा ।
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- अनुशंसा अनिवार्य: जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), जिला जनसम्पर्क अधिकारी (DPRO) की अनुशंसा पर ही ये पास जारी करेंगे ।
- आवेदन की समय सीमा: पत्रकारों और मीडियाकर्मियों की सूची, सभी आवश्यक विवरणों के साथ, चुनाव तिथि से कम से कम 15 दिन पहले जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करानी होगी ।
- नियत कोटा: किसी भी एक समाचार पत्र के लिए केवल एक पत्रकार और एक फोटोग्राफर को ही मतगणना स्थल के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जा सकेगा ।
- अधिकार का प्रयोग: प्रवेश पत्र जारी करने का अधिकार केवल जिला निर्वाचन अधिकारी के पास सुरक्षित है, वे इसे किसी अन्य अधिकारी को डेलीगेट नहीं कर सकते ।
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 मतदान केंद्र पर क्या करें और क्या न करें?
मतदान के दिन कवरेज के दौरान मर्यादा और गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है। इसके लिए आयोग ने निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए हैं:
- गैजेट्स पर पूर्ण प्रतिबंध: अधिकार पत्र धारक पत्रकार जब मतदान बूथ के भीतर प्रवेश करेंगे, तो वे अपने साथ मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे ।
- फोटोग्राफी निषेध: बूथ के अंदर किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी या विडियोग्राफी करना सख्त मना है ।
- पीठासीन अधिकारी की शक्ति: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 131 के तहत, मतदान केंद्र के प्रभारी अधिकारी को यह अधिकार है कि वह नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी मीडियाकर्मी को केंद्र से बाहर निकाल दे, चाहे उसके पास पास ही क्यों न हो ।
मतगणना (Counting) के लिए विशेष नियम
मतगणना प्रक्रिया को लेकर भी आयोग ने श्रेणीवार दिशा-निर्देश दिए हैं:
| क्षेत्र | कवरेज के नियम |
| पंचायत मुख्यालय | यहाँ होने वाली मतगणना में पत्रकारों को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं दी गई है । |
| जिला/ब्लॉक मुख्यालय | जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना के लिए जिला मुख्यालय पर पत्रकारों के लिए एक पृथक मीडिया कक्ष बनाया जाएगा । |
| सीमित प्रवेश | यदि कोई पत्रकार वास्तविक मतगणना देखना चाहता है, तो उसे बिना किसी कैमरे या मोबाइल के कक्ष में जाने दिया जाएगा, बशर्ते उनके साथ एक जिम्मेदार अधिकारी मौजूद हो । |
नोट: मतगणना कक्ष के भीतर कैमरा टीम को विडियोग्राफी करने या मोबाइल ले जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी ।
राज्य निर्वाचन आयोग ने यह सख्त कदम इसलिए उठाए हैं ताकि मतों की गोपनीयता (Secrecy of Vote) बनी रहे और चुनाव प्रक्रिया में कोई व्यवधान न आए । रिटर्निंग अधिकारी (RO) को यह अधिकार दिया गया है कि वे व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी समय मीडियाकर्मी को प्रवेश से रोक सकते हैं ।
Official Order : आदेश क्रमांक: प.7 (1) (3) / रानिआ/14-15/922 दिनांक: 23/01/2026 आधिकारिक लिंक: यहाँ क्लिक करें (SEC Rajasthan Official Website) (नोट: यह आदेश आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ई-मेल और अपलोड करने हेतु निर्देशित है )











