राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान ने जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश क्रमांक 853 के तहत चुनाव से पूर्व की जाने वाली सभी आवश्यक तैयारियों को समयबद्ध और व्यवस्थित रूप से पूरा करने पर जोर दिया गया है। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, सुव्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण और प्रकाशन – पंचायत राज चुनाव 2026 राजस्थान
आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा मतदाता सूचियों के नवीनतम डाटाबेस के आधार पर पंचायत चुनावों की मतदाता सूचियां तैयार की जाएंगी। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 25 फरवरी 2026 तक सुनिश्चित किया जाना है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
मतदान केंद्रों का निर्धारण
राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के तहत:
- प्रत्येक जिले में मतदान केंद्रों का निर्धारण
- मतदान केंद्रों की सूची का समय पर अनुमोदन
जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
रिटर्निंग व मतदान अधिकारियों की नियुक्ति
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि:
- रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति
- मतदान अधिकारियों एवं मतदान दलों का गठन
समय रहते पूरा किया जाए, जिससे चुनाव संचालन में किसी प्रकार की बाधा न आए।
मतदान दलों का प्रशिक्षण
मतदान प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए:
- मतदान दलों का दो चरणों में प्रशिक्षण
- आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त प्रशिक्षण
की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
ईवीएम और वीवीपैट की उपलब्धता
चुनाव में उपयोग होने वाली EVM और VVPAT मशीनों की उपलब्धता, आवंटन और प्रथम स्तरीय जांच (FLC) समय पर कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त मशीनों (Surplus) की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।
मतपत्र, मतदान सामग्री और सील व्यवस्था
आयोग ने मतपत्रों की छपाई, मतदान सामग्री, सील, फॉर्म, लिफाफे और अन्य आवश्यक संसाधनों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है।
चुनाव प्रशिक्षण और बजट प्रबंधन
- मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण
- चुनाव कार्य हेतु प्रारंभिक बजट का आवंटन
- अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर प्रस्ताव भेजने के निर्देश
चुनाव व्यवस्था के लिए समितियों का गठन
जिला स्तर पर चुनाव प्रबंधन को मजबूत करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन कर उन्हें स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
आम चुनाव कार्य के सुव्यवस्थित संचालन हेतु निम्न बिन्दुओं पर चुनाव संबंधी तैयारियां यथासमय पूर्ण की जाएं—
मतदाता सूची से जुड़ी तैयारियां
आदेश के अनुसार विधानसभा मतदाता सूचियों के डेटाबेस के आधार पर पंचायत राज संस्थाओं की मतदाता सूचियां तैयार की जा रही हैं। इन सूचियों का अंतिम प्रकाशन 25 फरवरी 2026 को किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखें।
मतदान केंद्रों का निर्धारण
राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के तहत मतदान केंद्रों का निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। मतदान केंद्रों की संख्या और स्थान इस प्रकार तय किए जाएंगे कि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
रिटर्निंग अधिकारी एवं मतदान दल
जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव हेतु रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
साथ ही, विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का डाटा संकलित कर मतदान दलों का गठन किया जाएगा और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
ईवीएम एवं मतपेटियों की व्यवस्था
- जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव ईवीएम मशीनों से कराए जाएंगे
- पंच/सरपंच के चुनाव मतपेटियों के माध्यम से होंगे
- ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच (FLC) फरवरी 2026 में करवाई जाएगी
मतदान सामग्री और प्रशिक्षण
मतपत्र, सील, फॉर्म, लिफाफे आदि मतदान सामग्री की छपाई और वितरण आयोग के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों, मास्टर ट्रेनर्स और कार्मिकों को ईवीएम संचालन और चुनाव प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
बजट और चुनाव प्रबंधन
आयोग द्वारा प्रारम्भिक बजट का आवंटन किया जा चुका है। यदि किसी जिले को अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी, तो उसका प्रस्ताव आयोग को भेजा जाएगा।
इसके अतिरिक्त, जिला स्तर पर चुनाव संचालन के लिए विभिन्न प्रकोष्ठों (Cells) का गठन किया जाएगा।
🔗 Official Order Link Box
📄 Official Order – Panchayati Raj Elections 2026 (Preliminary Preparations)
Order No.: 853 | Date: 23 January 2026👉 Download Official Order (PDF):
[यहाँ क्लिक करें – Official Order देखें]Source: State Election Commission, Rajasthan











